बच्चे के प्राइवेट पार्ट को चूमना पॉक्सो के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' माना जाएगा: HC
केरल हाईकोर्ट ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत एक 61-वर्षीय शख्स की सज़ा को बरकरार रखते हुए कहा है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को मुंह से छूना व चूमना 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' के समान है। शख्स ने एक 14-वर्षीय लड़के को शराब व गांजा पिलाकर 2 बार उसका यौन उत्पीड़न किया था। शख्स को 20-साल की सज़ा सुनाई गई थी।