बच्ची से रेप व हत्या के केस में झारखंड HC ने रद्द की शख्स की फांसी की सज़ा, किया बरी

झारखंड हाईकोर्ट ने 6-वर्षीय बच्ची के रेप व हत्या के केस में एक शख्स को बरी कर दिया है जिसे राजमहल के पॉक्सो कोर्ट ने 2022 में फांसी की सज़ा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि 3-4 लोगों ने अभियुक्त को उस बच्ची को ले जाते देखा था लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता।

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