बजट 2024 में पुरानी कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024 पेश करते हुए पुरानी कर व्यवस्था के मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की। वहीं, नई कर व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष ₹3 लाख तक की आय जबकि पुरानी कर व्यवस्था के तहत प्रतिवर्ष ₹2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।