बजट में इंडेक्सेशन लाभ खत्म होने के बाद अब सोना और प्रॉपर्टी बेचने पर लगेगा अधिक टैक्स
सरकार ने बजट-2024 में संपत्ति और सोने की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ खत्म करने और इन संपत्तियों पर कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% करने की घोषणा की है। इंडेक्सेशन लाभ से करदाता मुद्रास्फीति के आधार पर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स के खरीद मूल्य को समायोजित कर पाते थे। इस लाभ के बिना उन्हें अधिक टैक्स देना होगा।