सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करना सज़ा-ए-मौत जैसा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नौकरी से बर्खास्तगी या हटाए जाने की सज़ा सबसे कठोर दंड है और सरकारी कर्मचारी के लिए सज़ा-ए-मौत से कम नहीं है। कोर्ट ने तमिलनाडु की पेरियार यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार को बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें बिना पर्याप्त सबूत के आय से अधिक संपत्ति के आरोप में नौकरी से निकाला गया था।

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