बर्खास्त आईपीएस अफसर संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में हुई 20 साल जेल की सज़ा

गुजरात की एक अदालत ने बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में गुरुवार को 20 साल जेल की सज़ा सुनाई। दरअसल, अदालत ने भट्ट को राजस्थान के एक वकील को इस मामले में गलत तरीके से फंसाने का दोषी ठहराया था। भट्ट को 2015 में भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया था।

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