बलूचों को बिना किसी आरोप के 90 दिनों तक हिरासत में रखने वाला कानून पाकिस्तान में हुआ पास
बलूचिस्तान विधानसभा ने आतंकवाद निरोधक (बलूचिस्तान संशोधन) अधिनियम-2025 पारित किया है जो पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों को बलूच नागरिकों को बिना किसी आरोप के 90 दिनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। यह कानून अधिकारियों को बिना पूर्व न्यायिक स्वीकृति के बलूचों की तलाशी लेने, उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति ज़ब्त करने की भी अनुमति देगा।