अनुकंपा नौकरी के बाद छोड़ा ससुराल, अब बहू की सैलरी का 25% सास को मिलेगा; HC का आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले में मृत विद्युत कर्मचारी की पत्नी की मासिक सैलरी से 25% राशि काटकर उसकी सास के खाते में जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए है और बहू ने नियुक्ति के समय सास-ससुर की देखभाल का शपथ पत्र दिया था।