बहू की सैलरी से ससुर को मिलेंगे ₹20 हजार, पूरे परिवार के लिए होती है अनुकंपा नियुक्ति: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर डिस्कॉम को पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर काम करने वाली महिला की सैलरी से हर महीने ₹20 हजार काटकर उसके ससुर को देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति पूरे-परिवार के हित के लिए होती है। गौरतलब है कि नौकरी मिलने के बाद महिला ने ससुराल छोड़ दिया था।

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