बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों, लॉ फर्म्स को भारत में दी लॉ प्रैक्टिस की अनुमति

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों व लॉ फर्म्स को भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों की प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत, पंजीकृत विदेशी वकील सिर्फ गैर-मुकदमे वाले मामलों में भारत में लॉ की प्रैक्टिस कर सकेंगे। वहीं, विदेशी लॉ फर्म्स या विदेशी वकीलों को अदालतों में केस लड़ने की अनुमति नहीं होगी।

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