बिना आईडी के ₹2000 के नोट बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर एससी का सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को बिना मांग पर्ची व पहचान पत्र के ₹2,000 के नोटों को बदलने की अनुमति देने वाली भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। एससी ने कहा कि यह कार्यपालिका के नीतिगत निर्णय से संबंधित मामला है। याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी।