बिना कारण सास-ससुर को छोड़कर पति संग अलग रहने की ज़िद करना पत्नी की क्रूरता है: दिल्ली एचसी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी का बिना किसी वैध कारण के सास-ससुर को छोड़कर पति संग अलग रहने की ज़िद करना पति के प्रति उसकी क्रूरता है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अलग रह रहे एक दंपति को तलाक की मंज़ूरी देते हुए की। बकौल हाईकोर्ट, आमतौर पर कोई भी शख्स अपने माता-पिता से अलग होना बर्दाश्त नहीं करेगा।

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