बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने जेडीयू के महागठबंधन में शामिल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दल-बदल कानून में इस तरह के गठबंधन का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि नीतीश और जेडीयू का महागठबंधन जनता के साथ धोखा है।