बिहार में नगर निकाय चुनावों में ईबीसी आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने बताया 'गैरकानूनी'
बिहार में 10 अक्टूबर (पहला चरण) को निर्धारित नगर निकाय चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट ने चुनाव में अति-पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को दिए गए आरक्षण को 'गैरकानूनी' बताते हुए ईबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ईबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानकर चुनाव कराने का निर्देश दिया।