बिहार में बीएड डिग्री वाले 22,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द: पटना एचसी
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के छठे चरण में चयनित बीएड डिग्री धारक 22,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएलएड डिग्री वाले ही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को इन खाली पदों की नियुक्ति पर दोबारा काम करने के निर्देश दिए हैं।