बिहार में शिक्षक बहाली पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, सरकार से मांगा जवाब
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षक बहाली की नई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3-हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने बहाली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बकौल याचिकाकर्ता, नई नियमावली के तहत 2006-2023 के बीच बहाल शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी परीक्षा देनी होगी।