बिहार में हत्या के 28 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार

छपरा (बिहार) के एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या के 28 वर्ष पुराने एक मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया है व सज़ा 29 अप्रैल को सुनाई जाएगी। कोर्ट ने 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। दरअसल, 1996 में तारकेश्वर के कहने पर उसके निजी अंगरक्षक ने एक कारोबारी को गोली मार दी थी।

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