बीमा कंपनियों के 'नो क्लेम बोनस' पर नहीं लगेगा टैक्स: जीएसटी परिषद
जीएसटी परिषद ने 48वीं बैठक में शनिवार को कहा कि बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले 'नो क्लेम बोनस' पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि किसी भी उत्पाद पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इस बैठक में पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो सका।