बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 55 यात्रियों को छोड़ने के मामले में गो फर्स्ट पर लगा ₹10 लाख का जुर्माना
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक विमान के 9 जनवरी को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 55 यात्रियों को छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ान भरने के मामले में गो फर्स्ट पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने कहा, "एयरलाइन कंपनी...ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए...पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही।"