बेंगलुरु में शख्स ने बस किराए से बचा ₹1 न लौटाने पर बीएमटीसी पर किया केस, जीते ₹3,000
बेंगलुरु की एक अदालत ने बीएमटीसी को बस किराए से बचा ₹1 न लौटाने के मामले में शिकायतकर्ता को ₹3,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। शख्स ने 2016 में एक बस कंडक्टर द्वारा ₹1 बैलेंस न देने की शिकायत बीएमटीसी अधिकारियों से की थी जिसे लेकर उसका मज़ाक उड़ाए जाने पर उसने बीएमटीसी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।