बॉम्बे एचसी ने पति के हाथ को दांत से काटने की आरोपी महिला के खिलाफ आरोपपत्र किया खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने पति को झाड़ू से पीटने और दांत से उसका हाथ काटने की आरोपी महिला के खिलाफ आरोपपत्र खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा, "आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध के तत्वों का अभाव नज़र आता है। पुलिस की रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि चोट लगने के बजाय खुद को पहुंचाई गई है।"