बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में पुरोहित को आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को आरोप मुक्त करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पुरोहित ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत मंज़ूरी नहीं ली गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं थी।