बॉर्नवीटा को 'हेल्थ ड्रिंक्स' सेक्शन से हटाएं: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स से सरकार

सरकार ने सभी ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स से बॉर्नवीटा समेत अन्य पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक्स' सेक्शन से हटाने को कहा है। बकौल सरकार, एफएसएस अधिनियम-2006 में 'हेल्थ ड्रिंक' को परिभाषित नहीं किया गया है। इससे पहले अप्रैल 2023 में एनसीपीसीआर ने बॉर्नवीटा के निर्माता मोंडेलेज़ इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड को प्रोडक्ट में चीनी की अधिकता को लेकर नोटिस जारी किया था।

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