भारत में एडल्ट्री अपराध नहीं तो कपल्स को पकड़ने के लिए होटल क्यों पहुंच जाती है पुलिस?

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आईपीसी की धारा 497 रद्द कर दी थी जिसके बाद भारत में व्यभिचार अपराध नहीं रहा। हालांकि, यह तलाक का आधार बन सकता है। पुलिस केवल अपराध, लापता व्यक्ति, मानव तस्करी या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की जांच में होटल जा सकती है। सहमति से साथ रह रहे बालिगों की निजता कानून से संरक्षित है।

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