भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों को देना होता है कितना टैक्स?

भारत में क्रिप्टोकरेंसी वैध नहीं है लेकिन इसमें निवेश करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। आयकर अधिनियम की धारा 2(47ए) के तहत क्रिप्टोकरेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 2022 से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर 30% का फ्लैट टैक्स और लेनदेन पर 1% का टीडीएस देना अनिवार्य होता है।

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