भारत में किसी चुनाव में अगर 2 प्रत्याशी को एक समान वोट मिल जाए तो क्या होता है?
अगर 2 उम्मीदवारों को एक समान वोट मिलते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 65 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर लॉटरी निकालते हैं। जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉटरी निकलती है, उसे एक अतिरिक्त वोट मानकर विजेता घोषित कर दिया जाता है। गौरतलब है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम में विधानसभा चुनावों की मतगणना सोमवार को होगी।