भारत में शरिया और काज़ी कोर्ट की कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में काज़ी की अदालत, कज़ीयत की अदालत या शरिया अदालत जिस नाम से भी चलें लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला की भरण-पोषण की याचिका स्वीकार की जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काज़ी की अदालत के समझौता विलेख के आधार पर खारिज कर दिया था।

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