भारत में शरणार्थियों को लेकर क्या है कानून?

भारत में शरणार्थियों को लेकर कोई विशेष कानून नहीं है और भारत पूरी तरह स्वतंत्र है कि वह अन्य देशों के लोगों को शरण देना चाहता है या नहीं। भारत ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन-1951 पर दस्तखत नहीं किए हैं। हालांकि, सीएए के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए (31 दिसंबर 2014 से पहले) हिंदू-बौद्ध-सिख-जैन-पारसी-ईसाई को नागरिकता मिलती है।

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