भगवान शिव को संरक्षण की ज़रूरत नहीं: मंदिर के केस में भगवान को पक्षकार बनाने की मांग पर एचसी
दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे अनधिकृत तरीके से बने एक मंदिर को गिराने के आदेश को बरकरार रखा है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने भगवान शिव को मामले का पक्षकार बनाने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने अपील ठुकराकर कहा था, "भगवान शिव को हमारे संरक्षण की ज़रूरत नहीं है…यमुना के मैदानी इलाके अतिक्रमण मुक्त होने से...भगवान शिव अधिक खुश होंगे।"