भाई की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकती बहन: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई की मौत के बाद उसकी बहन अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के तहत बहन 'परिवार' की परिभाषा में शामिल नहीं है। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड में कार्यरत शख्स की ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी।