'भारत का लादेन' नाम से कुख्यात इंडियन मुजाहिद्दीन के सह-संस्थापक कुरैशी को एचसी ने दी ज़मानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के सह-संस्थापक अब्दुल सुभान कुरैशी को यूएपीए के एक मामले में ज़मानत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ज़मानत के नियम और शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। गौरतलब है, 'भारत का बिन लादेन' नाम से कुख्यात कुरैशी को दिल्ली पुलिस ने 1 जून 2019 को गिरफ्तार किया था।