भारत में ह्यूमन मिल्क नहीं बेच सकते, ऐसा करने वालों पर होगा ऐक्शन: एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत ह्यूमन मिल्क की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एफएसएसएआई ने कहा कि ह्यूमन मिल्क और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। एफएसएसएआई ने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।