मां-बाप की दूसरी शादी से नहीं बदला जा सकता बच्चे के जैविक पिता का नाम: पंजाब-हरियाणा HC

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि माता या पिता की दूसरी शादी हो जाने से बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज उसके जैविक पिता का नाम नहीं बदला जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी, तलाक या दूसरी शादी के आधार पर बच्चे के जन्म के समय के जैविक तथ्यों को बदला या खत्म नहीं किया जा सकता।

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