मुकेश अंबानी को SC से राहत, SEBI की ₹25 करोड़ जुर्माने वाली अपील की गई खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में बिज़नेसमैन मुकेश अंबानी की रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में हेरफेर से जुड़े एक मामले में सेबी के ₹25 करोड़ के जुर्माने वाली अपील खारिज कर दी है। इससे पहले सिक्योरिटीज़ ऐंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी सेबी के आदेश को खारिज किया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "इतनी लंबी मुकदमेबाज़ी का...अंत होना चाहिए।"