दिव्यांगता प्रमाण पत्र को बदलने का अधिकार मेडिकल बोर्ड को नहीं: लखनऊ हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने कहा है कि NMC का मेडिकल असेसमेंट बोर्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में दर्ज प्रतिशत नहीं बदल सकता। हाईकोर्ट के अनुसार, बोर्ड की भूमिका अभ्यर्थी की कार्यात्मक क्षमता का आकलन करना है। कोर्ट ने तीन NEET-UG-2026 अभ्यर्थियों की याचिका मंजूर कर उन्हें PWBD आरक्षित श्रेणी में काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया।

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