मानहानि केस में टीएमसी MP साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी को देना होगा ₹50 लाख हर्जाना

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले को स्विट्ज़रलैंड में एक संपत्ति खरीदने को लेकर पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के लिए उनसे माफी मांगने और ₹50 लाख का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, "ट्वीट मानहानिकारक है और इससे वादी (लक्ष्मी पुरी) की प्रतिष्ठा को अनावश्यक कानूनी क्षति पहुंची है।"

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