मिलावट की चिंताओं को देखते हुए FSSAI ने दूध विक्रेताओं के लिए ज़रूरी किया रजिस्ट्रेशन

एफएसएसएआई ने एडवाइज़री जारी कर कहा है कि सभी दूध उत्पादक-विक्रेता जो डेयरी को-ऑपरेटिव सोसायटी से रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें फूड बिज़नेस शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होगा। गौरतलब है, दूध में मिलावट की संदिग्ध घटनाओं की रिपोर्ट्स के मद्देनज़र राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों को मिल्क चिलर्स की नियमित जांच की सलाह दी गई है।

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