मुस्लिम पुरुष कई पत्नियां रख सकता है बशर्ते वह सभी के साथ समान व्यवहार करे: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मुस्लिम पुरुष कई पत्नियां रख सकता है बशर्ते वह सबके साथ समान व्यवहार करे। कोर्ट ने आवेदक फुरकान की दूसरी शादी को वैध बताया। हालांकि कोर्ट ने कहा, "कुरान में एक से अधिक विवाह की सशर्त अनुमति दी गई है…लेकिन मुस्लिम पुरुष...स्वार्थ के चलते इसका दुरुपयोग करते हैं।"