मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद नाबालिग के साथ सेक्स POCSO के तहत रेप माना जाएगा: हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मुस्लिम द्वारा अपनी नाबालिग पत्नी के साथ यौन-संबंध बनाना मुस्लिम पर्सनल लॉ के इतर POCSO ऐक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने 17-वर्षीय पीड़िता को अपनी पत्नी बताने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज रेप केस रद्द करने से इनकार कर दिया। व्यक्ति ने कहा था कि उसका निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज़ों से हुआ था।