मिस हो गई ITR की डेडलाइन? जानें फिर भी कैसे मिल सकता है रिफंड
अगर ITR की समयसीमा निकल गई है और अपडेटेड ITR से रिफंड नहीं मिल सकता तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 119(2)(b) के तहत टीडीएस रिफंड के लिए राहत मिल सकती है। 1 अक्टूबर-2024 के CBDT सर्कुलर के अनुसार, टैक्सपेयर देरी की माफी के लिए आवेदन कर सकता है। ठोस/वाजिब कारण और वास्तविक कठिनाई की शर्तों पर अर्ज़ी मंज़ूर होगी।