मकान-मालिक सिक्योरिटी डिपॉज़िट लौटाने से मना कर दे तो किराएदार को क्या करना चाहिए?

अगर मकान-मालिक सिक्योरिटी डिपॉज़िट वापस करने से मना करता है तो किराएदार कानूनी नोटिस भेज सकता है या मामले को कंज़्यूमर कोर्ट में ले जा सकता है। PG/मकान मालिक सामान्य टूट-फूट के लिए पैसे नहीं काट सकते और नुकसान चार्ज काटने के लिए रसीदें होनी चाहिए। गौरतलब है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट दो महीने के किराए से ज़्यादा नहीं हो सकता है।

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