तमिलनाडु में RSS की बड़ी जीत, मद्रास हाईकोर्ट ने मार्च निकालने की दी मंज़ूरी

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस का आदेश रद्द कर दिया जिसमें RSS के मार्च पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि सड़कें सबके लिए हैं और पुलिस उन आधारों पर आपत्ति जता रही थी जिन्हें पहले खारिज किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा था कि जब कश्मीर में मार्च की इजाज़त है तो तमिलनाडु में रोक क्यों?

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