मर्जी से वेश्यावृत्ति अपराध नहीं, इसमें शामिल लोगों को परेशान नहीं कर सकती पुलिस: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई बालिग महिला अपनी इच्छा से सेक्स वर्क करती है तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार या प्रताड़ित नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सेक्स वर्कर का उसकी इच्छा के विरुद्ध पुनर्वास नहीं किया जाना चाहिए।