मसाज पार्लर या स्पा सेंटर के संचालन को लेकर क्या हैं नियम?

सरकारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, स्पा/मसाज सेंटर में किसी तरह की यौन गतिविधि नहीं होनी चाहिए। मसाज थेरेपिस्ट और क्लाइंट समान लिंग के होने चाहिए जिसका अर्थ है कि पुरुष क्लाइंट का मसाज पुरुष और महिला क्लाइंट का मसाज महिला ही कर सकती है। मसाज पार्लर में सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है और दरवाज़ा लॉक कर मसाज नहीं कर सकते।

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