महाराष्ट्र में सौतेली बेटी से रेप कर गर्भपात कराने के दोषी पिता को हुई 10 साल की जेल
ठाणे (महाराष्ट्र) में विशेष पॉक्सो अदालत ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का रेप करने और गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात करवाने के दोषी 50 वर्षीय पिता को 10 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील के अनुसार, दोषी ने मार्च-2016 में बेटी का कई बार रेप किया।