महाराष्ट्र में सर्पदंश घोषित हुई 'अधिसूचित बीमारी', क्या हैं इसके मायने?
महाराष्ट्र सरकार ने सर्पदंश को 'अधिसूचित बीमारी' घोषित कर दिया है। इसके तहत अब राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और डॉक्टरों के लिए सांप काटने या उससे होने वाली हर मौत की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। वास्तविक आंकड़े मिलने से पता चल सकेगा कि किस इलाके में सर्पदंश के मामले सबसे अधिक हैं।