महिला ने दिल्ली HC से वापस लिया केस, कहा- 'काम छोड़कर बार-बार कोर्ट नहीं आ सकती'
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला के अनुरोध पर उसे एक आपराधिक मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है। महिला ने कहा था कि वह सुनवाई के लिए काम छोड़कर आने से थक चुकी है और बार-बार काम छोड़कर कोर्ट नहीं आ सकती है। इस पर जस्टिस अनुप भंभानी ने कहा कि इसे ही 'मुकदमेबाज़ी की थकान' कहते हैं।