महाराष्ट्र में 20 जनवरी तक सभी सेवाओं को निलंबित करें: रैपिडो से बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी ऐग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र में 20 जनवरी तक अपनी सभी सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। सरकारी वकील के मुताबिक, इस संबंध में सरकार द्वारा कोई नीति/दिशानिर्देश जारी नहीं होने के कारण बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं है। हाईकोर्ट ने नीति तैयार करने को लेकर राज्य के रुख की आलोचना की है।

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