महाराष्ट्र में कैब चलाने के लिए वैध लाइसेंस का आवेदन दें: ओला, उबर से बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओला व उबर समेत ऐप आधारित कैब सेवाओं को महाराष्ट्र में कैब चलाने के लिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2020 के तहत वैध लाइसेंस लेने को कहा है। बकौल कोर्ट, बगैर वैध लाइसेंस के वाहन चलाना 'पूर्ण अराजकता' है। कोर्ट ने कंपनियों को 16 मार्च तक नए लाइसेंस के लिए आवेदन देने को कहा है।