महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में 4 लोगों की हत्या करने वाले सिपाही का नहीं होगा नार्को टेस्ट
मुंबई (महाराष्ट्र) की मजिस्ट्रेट अदालत ने 31-जुलाई को चलती ट्रेन में एएसआई समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले बर्खास्त आरपीएफ कॉन्स्टेबल का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति देने से इनकार किया है। बकौल अदालत, चुप रहना आरोपी का मौलिक अधिकार है। दरअसल, जीआरपी ने कोर्ट से आरोपी का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग व पॉलीग्राफ कराने की अनुमति मांगी थी।